पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। डीएवी इंटर कॉलेज पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला परिवीक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बाल संरक्षण कानून,पॉक्सो अधिनियम 2012,गुड टच-बैड टच,यौन दुर्व्यवहार के दुष्प्रभाव,दुर्व्यवहार की रोकथाम तथा शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पर की जानकारी छात्र-छात्राओं को दी गयी। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायक विधिक प्रतिरक्षा अधिवक्ता विनोद कुमार द्वारा छात्र-छात्राओं को विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने बच्चों को बताया कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति में कैसे सुरक्षित रहें,जोखिमपूर्ण परिस्थितियों को कैसे पहचानें तथा शिकायत दर्ज करने के लिए कौन-कौन से माध्यम उपलब्ध हैं। इसके अलावा छात्र-छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098,नालसा का टोल-फ्री नंबर 15100 तथा जिला बाल संरक्षण इकाई,बाल कल्याण समिति,किशोर न्याय बोर्ड सहित बाल संरक्षण एवं सहायता तंत्र की भूमिका और उपलब्ध सेवाओं के बारे में भी जागरुक किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य बालेश्वर प्रसाद,विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अनिल डेविड,बाल कल्याण समिति सदस्य गंगोत्री नेगी,चाइल्ड हेल्पलाइन केस वर्कर पूजा नेगी सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।








