उत्तराखंड हाईकोर्ट में 14 अगस्त 2025 को हुए नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल व 5 जिला पंचायत सदस्यो के अपहरण व चुनांव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत व जिला पंचायत चुनाव में रि पोलिंग तथा निष्पक्ष चनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 दिसंबर को एसएसपी नैनीताल सहित पाचों जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की 3 दिसंबर की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि बीते 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उनके सदस्यो का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जिसमें कई जीते हुए सदस्यो ने न्यायलय की शरण भी ली थी। बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनांव में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया। याचिका में कोर्ट से जिलाध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की प्रार्थना की है।








