निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना देहरादून ने शहर के द मेडिसिटी अस्पताल को अस्थाई रूप से किया निलंबित

निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना देहरादून ने शहर के द मेडिसिटी अस्पताल को अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही निदेशालय से अस्पताल के प्रबंधक को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को निर्देशित किया गया है। निदेशालय द्वाराअस्पताल के प्रबंधक को जारी नोटिस में कहा गया है कि निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यालय आदेश संख्या पत्रा 665/करावीयो/2024-25/1527 ,1 जनवरी 2025 के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तराखण्ड के अंतर्गत आच्छादित बीमाकितों एवं उनके आचितों द्वितीयक स्तरीय चिकित्सीय सुविधायें प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से नगद रहित योजना के अंतर्गत निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन अनुबन्धित किया गया है।
सीएम हैल्पलाईन पोर्टल 1905 पर दर्ज शिकायत 16-09-2024 के माध्यम से बीमांकित वीर सिंह, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर ने अवगत कराया है कि 15-09-2024 को बीमांकित के बच्चे के उपचार हेतु व मेडिसिटी अस्पताल, रुहपुर, में भर्ती कराया गया। आपके सस्थान के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित होने के उपरांत बीमाकित के आश्रित पुत्र की कैशलैस उपचार नही दिया गया बल्कि बीमाकिंत से रुपये 1,15,853.00 जमा करने के उपरांत चिकित्सा उपचार प्रदान कराया गया।2. इस सम्बन्ध में प्रबंधक, व मेडिसिटी अस्पताल, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु निदेशालय के पत्र संख्या 9105 दिनांक 24-09-2024 को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें आपके संस्थान से 27-09-2024 मेल द्वारा प्राप्त प्रतिउत्तर संतोष जनक नही पाया गया। तत्पश्चात निदेशालय के पत्र संख्या 12192 दिनांक 11-11-2024 के माध्यम से उपस्थित होने के लिये अनुरोध किया गया, जिसमें अस्पताल प्रबंधन व मेडिसिटी अस्पताल, रुद्रपुर,ऊधम सिंह नगर की ओर से कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया एंव न ही निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना देहरादून में आप स्वंय प्रतिनिधि उपस्थित हुये। 3. निदेशालय के पत्र संख्या 14715 दिनांक 12-12-2024 के माध्यम से पुनः पत्र प्रेषित किया गया, इस सम्बन्ध में निदेशक, मेडिसिटी अस्पताल, रुद्रपुर,के पत्र 16-12-2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि “शिकायतकर्ता का पता बिलासपुर उत्तरप्रदेश है तथा शिकायतकर्ता ने उपचार हेतु प्राईवेट वार्ड की मांग की गयी जो ईएसआई नियमों के विरुद्ध है। आपके संस्थान का यह प्रतिउत्तर संतोष जनक नहीं पाया गया। वस्तुतः ईएसआई का लाभ पते से नहीं अपितु जिस प्रदेश के जिस संस्थान में बीमांकित कार्य करता है और उसका अंशदान जमा होता है उसी आधार पर बीमांकित अपना और अपने आश्रित जनों का उपचार ले सकता है। यहां पर यह भी सूच्य है कि सुपर स्पेशलिटी मामलों में ईएसआईसी के द्वारा बीमांकित एवं उनके आश्रितों के लिये “कहीं भी कभी भी” योजना भी लागू है अर्थात बीमांकित पूरे देश में सुपर स्पेशलिटी का लाभ ले सकता है।4. उक्त के क्रम में शिकायतकर्ता ने अवगत कराया है कि अस्पताल प्रबंधन ने उपचार की अवधि में अन्य प्रपत्रों के साथ पोखे से हस्ताक्षर कराये गये तथा उपचार के दौरान हुये व्यय का भुगतान लिया गया।5. 21-01-2025 को पुनः एक ओर अवसर प्रदान करते हुये 07-02-2025 को निदेशालय में उपस्थित होने हेतु हेतु पत्र प्रेषित किया गया। कितुं उक्त तिची में आप स्वंय/प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुये ।6 इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि व मेडिसिटी अस्पताल, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक अस्थाई रुप से निलंबित किया जाता है (भर्ती रोगियों का उपचार यथावत जारी रहेगा) निदेशालय से यह भी निर्देशित किया गया है कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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