सचिव उत्तराखण्ड शासन, बेसिक शिक्षा देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय(यू0टी0ई0टी0) 2024 दिनांक 24.10.2024 को प्रातः 10ः00 से 12ः30 बजे एवं 02ः00 से 04ः30 बजे तक आयोजित की जायेगी।

रूद्रपुर, जिलाधिकारी उदय राज सिंह के द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में सम्मिलित की लिखित परीक्षा दिनांक 24.10.2024 दिन बृहस्पतिवार को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों, जनता इण्टर कॉलेज रूद्रपुर, आ0ना0झा0 रा0इ0कॉ0 रूद्रपुर, गुरूनानक कन्या इ0कॉ0 रूद्रपुर, श्री सनातन धर्म कन्या इ0कॉ0 रूद्रपुर, आर्य कन्या इण्टर कॉलेज रूद्रपुर कशीपुर बाईपास रोड रूद्रपुर, राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज फाजलपुर महरौला, पर अयोजित कि जा रही है, जिसे शान्ति पूर्वक ढंग से सुनश्चित कराया जाना जनहित मे आवश्यक है। कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार की कार्यवाही कर सकते है, जिससे परीक्षा के संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा शान्ति भंग होने की सम्भावना भी हो सकती है। जनहित में शान्ति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु तुरन्त ही कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
अतः उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट ने बताया कि क्षेत्रान्तर्गत समस्त परीक्षा केन्द्रों पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अन्तर्गत समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके चारों ओर 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध परीक्षा देने वाले छात्रों एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारीयों/आधिकारीयों/सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति नकल करने एवं नकल कराने में मदद नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों के अन्दर परिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री व सैलुलर फोन/मो० फोन तथा पेपर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति शस्त्र आदि लाठी, चाकू व किसी भी प्रकार का हथियार व विस्फोटक पदार्थ नहीं ले जायेगा यह प्रतिबन्ध पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति केन्द्र की परिधि के अन्दर या आस-पास किसी समय परियोजन हेतु एकत्र नहीं होगें। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की परिधि के अन्दर ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के परीक्षा केन्द्र की परिधि के अन्दर नारे आदि नहीं लगायेगा और न ही किसी राजकीय व सार्वजनिक सम्पत्ति को हॉनि पहुंचायेगा। यह आदेश मेरे अधिकारित क्षेत्र के अन्तर्गत परिक्षा केन्द्रों में परीक्षा समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश कि अवहेलना करने वाला व्यक्ति धारा 163(BNS s) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




DEWATOGEL


Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!