हल्द्वानी – शहर एवं सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निजी टैंकरों द्वारा घरेलू उपयोग हेतु 500 रूपये प्रति पेयजल टैंकर तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु 600 रूपये प्रति टैंकर की दर निर्धारित की गई है।
हल्द्वानी एवं सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निजी टैंकर स्वामियों द्वारा पेयजल टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की दरों के निर्धारण हेतु जिलाधिकारी वंदना द्वारा एक समिति गठित की गई है।
समिति में उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, नगर मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त हल्द्वानी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान एवं नलकूप को नामित किया गया है।
नामित समिति द्वारा निजी टैंकर स्वामियों के साथ बैठक कर सर्वसम्मति से सार्वजनिक, प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों, नहरों, नौलों, नलकूपों आदि से जल प्राप्त करने वाले पेयजल आपूर्ति करने वाले टैंकर संचालकों एवं स्वामियों के लिए प्रति टैंकर दरें निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में 3000 से 5000 लीटर क्षमता वाले पेयजल टैंकरों की दरें घरेलू उपयोग हेतु 500 रूपये प्रति टैंकर तथा 1000 रूपये प्रति टैंकर निर्धारित की गई।
व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रति टैंकर 600 रु. बैठक में मैसर्स बसंत ट्रेडर्स गौलापार,
दिनेश सिंह बोहरा चोरगलिया, योगेन्द्र सिंह, मधुरावत नवादखेड़ा, मैसर्स जंगी इंटरप्राइजेज चोरगलिया, गोविंद बल्लभ जंगी, बीरपाल कश्यप आदि निजी टैंकर मालिक मौजूद रहे।